झारखंड

निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी

ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) के निलंबित Chief Engineer वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के खिलाफ कुर्की के वारंट का इश्तेहार जारी किया है।

Ranchi Civil Court: ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) के निलंबित Chief Engineer वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के खिलाफ कुर्की के वारंट का इश्तेहार जारी किया है।

पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने भी वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ED कोर्ट भी दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर चुका है। इस केस के मुख्य आरोपित वीरेंद्र राम फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है।

उल्लेखनीय है कि ED ने 22 फरवरी, 2023 को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था।

इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को ED ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी थी। इस दौरान ED ने लगभग डेढ़ करोड़ के आभूषण सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे।

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