Jharkhand High Court : सीमित परीक्षा रिजल्ट मामले में सरकार ने मांगा समय

News Aroma Media

रांची: उपसमाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनी नयी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीमित परीक्षाओं के लिए अगर सरकार कोई रिजल्ट जारी करती है या कोई भी निर्णय इस संबंध में लेती है तो भविष्य में वो प्रभावित हो सकता है। क्योंकि, मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है।

मामले में दायर याचिका में हाईकोर्ट के आदेश से सरकार का निर्णय प्रभावित होगा। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी तय की गयी है। सरकार ने मामले में जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से समय की मांग की है।

इसके पहले मामले की सुनवाई आठ फरवरी को हुई थी। तब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएसससी से मामले पर जवाब मांगा था कि 2018 में जारी विज्ञापन के लिए परीक्षा हुआ है या नहीं।

प्रार्थी चंदन कुमार ने मामले में याचिका दायर की गयी है। प्रार्थी के अधिवक्ता विकास कुमार ने जानकारी दी कि 2015 में राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर लिमिटेड परीक्षा के लिए नयी नियमावली बनायी, जिसके खंड 17 को कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

याचिका में कहा गया है कि कंप्सेशनेट अपाइंटमेंट से आये लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

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