Homeझारखंडरांची के रोस्पा टावर के बेसमेंट में बना अवैध निर्माण 1 सप्ताह...

रांची के रोस्पा टावर के बेसमेंट में बना अवैध निर्माण 1 सप्ताह में हटाएं, झारखंड हाईकोर्ट ने…

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

रांची : राजधानी रांची (Ranchi) के रोस्पा टावर के बेसमेंट में बने अवैध निर्माण को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को हटाने का आदेश जारी किया है।

1 सप्ताह में नहीं हटाया गया तो नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पार्किंग (Parking) के लिए छोड़ी गई जगह का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

रौशन कुमार सुरीन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम (Changing Room) और ब्रेस्ट फीडिंग रूम (Breast Feeding Room) बनाने के लिए एक जगह चिन्हित करने का भी निर्देश दिया।

spot_img

Latest articles

रांची को अतिक्रमण-मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की दो अहम बैठकों में बड़े निर्देश

Important meetings of the Municipal Corporation: रांची नगर निगम में शुक्रवार को शहर की...

इंडिगो संकट पर DGCA सख्त: CEO पीटर एल्बर्स दोबारा पूछताछ में हुए शामिल

DGCA Cracks down on IndiGo crisis : देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनियों...

खबरें और भी हैं...