Section 144 Imposed in Delhi: किसानों के दिल्ली (Delhi) कूच के आह्वान को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला में धारा 144 लगा दिया गया है।
जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि MSP आदि मांगों को लेकर किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के आह्वान की जानकारी मिली है। मांगें पूरी होने तक उनके दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है।
1973 का एहतियाती आदेश जारी किया जाना आवश्यक
पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसानों ने जिस प्रकार का व्यवहार दिखाया था, उसे ध्यान में रखते हुए Tractor/Trolley आदि के साथ किसानों/समर्थकों के अपने-अपने जिलों से दिल्ली आने की संभावना है।
यह भी संभावना है कि Haryana, Punjab, UP, Rajasthan, Uttarakhand और MP आदि राज्यों से भी किसान आ सकते हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ, क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का एहतियाती आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।
आस-पास के क्षेत्रों में आम जनता के इकट्ठा होने पर रोक
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं पर और उत्तर पूर्वी जिले के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आस-पास के क्षेत्रों में आम जनता के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।
वहीं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों, निजी वाहनों आदि में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
उत्तर पूर्वी जिला पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करेगी। किसी भी व्यक्ति/प्रदर्शनकारी को हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी।
उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ऐसे व्यक्तियों को मौके पर हिरासत में लेने के लिए सभी प्रयास करेगी। किसान आंदोलन को देखते हुए Border Area में Barricading की जा रही है। साथ ही पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जा रहा है।