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दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त में होगी SEX रिअसाइनमेंट सर्जरी

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नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के हस्तक्षेप के बाद अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) के स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों (Government Hospitals) को एक सर्कुलर (Circular) जारी किया है कि अगर उनके यहां ‘बर्न एंड प्लास्टिक वार्ड’ (Burn and Plastic Ward) और प्लास्टिक सर्जन (Plastic Surgeon) हैं तो मुफ्त SEX रिअसाइनमेंट सर्जरी शुरू करें। DCW कई महीनों से स्वास्थ्य विभाग के साथ इस मामले को उठा रहा है।

डीसीडब्ल्यू ने कहा कि राजधानी में ट्रांसजेंडरों (Transgender) द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं में से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) की कमी एक बड़ी समस्या है।

ट्रांसजेंडरों को एक निजी अस्पताल (Private Hospital) में लिंग परिवर्तन (Gender Change) की प्रक्रिया करवाने के लिए 10-15 लाख तक का भुगतान करना पड़ता है।

इस संबंध में डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को नोटिस (Notice) जारी कर दिल्ली (Delhi) के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की सुविधा के प्रावधान के संबंध में जानकारी मांगी थी।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (Department of Health and Family Welfare) द्वारा आयोग को सूचित किया गया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एसआरएस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

हालांकि, डीसीडब्ल्यू के आग्रह पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले को परखने और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) को एक समिति के गठन का निर्देश दिया था।

DGHS को भेजा गया नोटिस

इसके बाद जब स्वाति मालीवाल द्वारा समिति की स्थिति की जानकारी मांगते हुए DGHS को एक नोटिस भेजा गया, तो आयोग ने बताया कि दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल (Guru Tegh Bahadur Hospital) के बर्न एंड प्लास्टिक विभाग में अब मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सभी अस्पतालों में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी क्यों नहीं?

स्वाति मालीवाल ने तब स्वास्थ्य विभाग को सम्मन जारी कर पूछा कि ‘बर्न एंड प्लास्टिक’ सर्जरी वार्ड की सुविधा वाले केवल एक सरकारी अस्पताल में मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी क्यों है? सभी अस्पतालों में क्यों नहीं? आयोग ने विभाग को चिन्हित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण अधिनियम) 2019 में भी सरकारी अस्पतालों में एसआरएस का प्रावधान है।

सभी चिकित्सा अधीक्षकों को एक सर्कुलर जारी किया गया

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (Directorate of Health Services) द्वारा अब आयोग को सूचित किया गया है कि सरकार ने आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों को एक सर्कुलर जारी किया गया है। जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्लास्टिक सर्जन (Plastic Surgeon) की सुविधा के साथ ‘बर्न एंड प्लास्टिक वार्ड’ वाले सभी सरकारी अस्पतालों को ट्रांसजेंडरों को मुफ्त सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी प्रदान करना शुरू करना चाहिए।

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