शहरों में बढ़ रहे पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानिए क्या कहा केंद्र सरकार से…

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हेवी-ड्यूटी डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह बीएस-6 वाहनों को लाने के लिए नीति बनाने के लिए छह महीने का समय दिया।

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Supreme Court Action Pollution : बढ़ रहे पॉल्यूशन पर देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता की ओर ध्यान दिलाया है। कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर उसने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हेवी-ड्यूटी डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह बीएस-6 वाहनों को लाने के लिए नीति बनाने के लिए छह महीने का समय दिया।

फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पहले के प्रस्ताव पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की कि दिल्ली के तुगलकाबाद में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की ओर जाने वाले ट्रकों को दिल्ली-एनसीआर के बाहर आईसीडी की ओर मोड़ दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, एनजीटी ने अन्य बातों के साथ-साथ देखा है कि तुगलकाबाद में उक्त आईसीडी में डीजल वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का एक विकल्प है, इन वाहनों को दादरी, रेवाड़ी में आईसीडी की ओर मोड़ दिया जाए।

बल्लभगढ़, खटुआवास या दिल्ली के आसपास कोई अन्य आईसीडी ताकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, जैसे कि केवल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग ही प्रदूषण मुक्त वातावरण के हकदार हैं, न कि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग। ऐसा अवलोकन एनजीटी इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को भी प्रदूषण मुक्त वातावरण का मौलिक अधिकार है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी दी गई है।

एनजीटी द्वारा की गई टिप्पणी को पूरी तरह से अनुचित और अनुचित बताते हुए, पीठ ने कहा, ऐसा मौलिक अधिकार सभी के लिए समान रूप से लागू करने योग्य है और यह दिल्ली-एनसीआर के लोगों तक ही सीमित नहीं है। एनजीटी उपरोक्त मौलिक अधिकार की रक्षा/सुरक्षा करते हुए दिल्ली एनसीआर के लोगों का अधिकार दिल्ली एनसीआर के बाहर रहने वाले नागरिकों के समान मौलिक अधिकार के उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकता है।

शीर्ष अदालत एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामला दिल्ली और उसके आसपास हेवी-ड्यूटी डीजल ट्रेलर ट्रकों के कारण होने वाले प्रदूषण से संबंधित है।एनजीटी ने ऐसे वाहनों को दादरी, रेवाड़ी, बल्लभगढ़ या खाटुआवास डिपो में डायवर्ट करने के लिए एक कार्य योजना का सुझाव दिया था।

इसके अलावा पीठ ने कई निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र छह महीने के भीतर भारी शुल्क वाले डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह बीएसवीआई वाहनों को लाने की नीति बनाएगा।

हालांकि केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से एक पार्टी है, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को औपचारिक रूप से एक पार्टी नहीं बनाया गया है। इसलिए, हम रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को भेजने का निर्देश देते हैं। भारी वाहनों के उपयोग के लिए सीएनजी/हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक सहित बेहतर स्रोत खोजने की संभावना तलाशने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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