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केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, 15 अप्रैल को…

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CM Arvind Kejriwal: Supreme Court ने शराब नीति (Liquor Policy) मामले में गिरफ्तार (Arrest) किए गए Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है।

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। बताया गया है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।

केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी व रिमांड (Remand) के खिलाफ अपील की है।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और हमसे छिपाई गई है।
इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, e-mail भेजें, मैं इस मामले को देखेंगे।

CM केजरीवाल ने 10 अप्रैल को खटखटाया था Supreme Court का दरवाजा

बता दें कि Delhi Highcourt से 9 अप्रैल को झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Delhi Highcourt) ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती।

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह केजरीवाल की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकती कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election) के कारण गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को समय के संदर्भ में नहीं, बल्कि केवल कानून के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

क्या है मामला

गौरतलब है कि यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) की आबकारी नीति (Excise Policy) तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार (Corruption) एवं धनशोधन (Money Laundering) से संबंधित है।

संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से हाईकोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

ED की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को ‘लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अभूतपूर्व हमला’ करार दिया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर अपनी याचिका में आम चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले में अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अभूतपूर्व हमला बताया।

केजरीवाल ने Supreme Court से उनके खिलाफ मामले को अवैध घोषित करते हुए उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया है।

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