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दो राष्ट्रपतियों को छोड़ सभी के चुनाव को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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नई दिल्ली: भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस साल जुलाई में समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। वह भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ भी हैं।

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से – संसद के दोनों सदनों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है।

हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है – जहां वोट सांसदों और विधायकों द्वारा डाले जाते हैं और भारत के चुनाव आयोग इसकी जांच करता है।

राष्ट्रपति चुनाव के तरीके पर संविधान सभा में बहस हुई थी। के.टी. शाह ने 10 दिसंबर, 1948 को एक संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के बजाय वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए।

संविधान सभा के एक अन्य सदस्य ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति को वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुना जाना चाहिए, जो संसदीय भाग्य की अनिश्चितता से राष्ट्रपति के कार्यालय को अलग कर देगा।

एक सदस्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण दिया, जहां राष्ट्रपति चुनाव वयस्क मताधिकार पर होते हैं – और जोर देकर कहा कि ऐसी प्रणाली जनता को शिक्षित करेगी। विविध राजनीतिक विचारधाराओं और अन्य कारकों की पृष्ठभूमि में, कुछ सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि एक गैर-संसदीय कार्यपालिका होनी चाहिए।

कुछ लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि जो व्यक्ति मामलों के शीर्ष पर होगा और जिसे इतनी सारी शक्तियां और जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उसे सीधे लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए, और राष्ट्रपति बहुमत पार्टी की कठपुतली नहीं होना चाहिए।

हालांकि, बी.आर. अम्बेडकर ने इन सुझावों का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मतदाताओं का आकार एक बड़ी बाधा है, जिससे वयस्क मताधिकार के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव कराना असंभव हो जाता है और चूंकि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी शक्ति के बिना केवल एक व्यक्ति है, प्रत्यक्ष चुनाव अतिश्योक्तिपूर्ण होगा।

संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाना चाहिए जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हों।

अनुच्छेद 55 एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुनाव का तरीका प्रदान करता है।

नए राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई होने की उम्मीद है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में, मीरा कुमार – विपक्षी खेमे की उम्मीदवार – ने कहा था कि यह एनडीए खेमे के राम नाथ कोविंद के खिलाफ उनकी विचारधारा की लड़ाई थी।

राष्ट्रपति चुनावों का दिलचस्प पहलू यह है कि दल-बदल विरोधी कानून इस पर लागू नहीं होता है, और कोई भी पार्टी अपने सांसदों को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर करने के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती है।

और ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है। राष्ट्रपति चुनाव को केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जो ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए पांच-न्यायाधीशों की पीठ का गठन करता है।

वास्तव में, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रणब मुखर्जी तक, हर राष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इनमें से एस राधाकृष्णन और प्रतिभा पाटिल के चुनाव को चुनौती नहीं दी गई थी।

राजेंद्र प्रसाद ने के.टी. शाह को कुल वोटों के 80 प्रतिशत से अधिक वोटो से शिकस्त दी थी। प्रसाद के दूसरे कार्यकाल को भी चुनौती दी गई, लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका पर विचार नहीं किया।

जाकिर हुसैन के चुनाव को भी शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। यह दावा किया गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने सांसदों को हुसैन को वोट देने के लिए प्रभावित किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था।

अगले तीन राष्ट्रपतियों – फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह के चुनावों को भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड चारु लाल साहू ने असफल रूप से चुनौती दी थी।

उन्होंने वी.वी. गिरि, के.आर. नारायणन और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को भी चुनौती दी थी। शंकर दयाल शर्मा और आर. वेंकटरमन के राष्ट्रपति चुनाव को भी मिथिलेश कुमार सिन्हा ने असफल रूप से चुनौती दी थी।

प्रणब मुखर्जी के चुनाव को भी पराजित उम्मीदवार पी.ए. संगमा ने चुनौती दी थी। यह आरोप लगाया गया था कि नामांकन दाखिल करने के समय, मुखर्जी ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की परिषद के अध्यक्ष के रूप में लाभ का पद संभाला था। सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से मुखर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया था।

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