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रेपिस्ट के पैरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग- हमें बच्चा चाहिए, नाराज CJI बोले- याचिकाओं की कोई सीमा है या नहीं

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नई दिल्ली: Supreme Court में लिस्ट किए गए एक अजीबोगरीब केस पर CJI ने गहरी नाराजगी जताई है।

यहां याचिका लगाई गई थी, जिसमें रेप के दोषी एक शख्स के माता-पिता ने मांग की थी कि उनके बेटे ने जिस लड़की का रेप (Rape) किया था उससे पैदा हुआ बच्चा उन्हें सौंप दिया जाए।

इस याचिका को सुनकर CJI डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) नाराज हो गए। उन्होंने याचिका खारिज को खारिज कर दिया और कहा, ‘यहां आने वाली याचिकाओं की कोई सीमा है या नहीं’?रेपिस्ट के पैरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग- हमें बच्चा चाहिए, नाराज CJI बोले- याचिकाओं की कोई सीमा है या नहीं The parents of the rapist demanded from the Supreme Court – We want a child, the angry CJI said – whether there is any limit to the petitions

CJI ने लगाई फटकार

जानकारी के अनुसार रेपिस्ट (Rapist) के पैरेंट्स (Parents) की याचिका लेकर उनका वकील कोर्ट रूम में पहुंचा।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा (Justice Narasimha) की बेंच यहां सुनवाई कर रही थी।

वकील ने जैसे ही याचिका पढ़ी तो CJI ने इस पर नाराजगी जाहिर कर दी।

उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा- ‘आपका बेटा Rape के आरोप में जेल में है और आप चाहते हैं कि वह बच्चा (दुष्कर्म के बाद पैदा हुआ बच्चा) आपको सौंपा जाए’?रेपिस्ट के पैरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग- हमें बच्चा चाहिए, नाराज CJI बोले- याचिकाओं की कोई सीमा है या नहीं The parents of the rapist demanded from the Supreme Court – We want a child, the angry CJI said – whether there is any limit to the petitions

CJI चंद्रचूड़ ने खारिज की याचिका

CJI की तल्खी के बाद वकील की ओर से भी याचिकाकर्ता की ओर से दलील रखी। उसने कहा- ‘यह मांग बच्चे की भलाई के लिए की जा रही है।

इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा- ‘आपको पता है, आप क्या कह रहे हैं’? CJI चंद्रचूड़ ने कहा- ‘सुप्रीम कोर्ट में आने वाली याचिकाओं की भी कोई हद होनी चाहिए, ये याचिका खारिज की जाती है।

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