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शहरी निकाय चुनाव कराने पर दो सप्ताह में निर्णय ले राज्य सरकार, हाई कोर्ट ने…

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The High Court said: शायरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर झारखंड High कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति सख्त नाराजगी जताई है।

पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को दो सप्ताह में चुनाव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

Justice आनंद सेन की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि दो सप्ताह बाद निर्धारित की। इस दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की कि चार वर्षों तक निकाय चुनाव नहीं कराया जाना लोकतंत्र की हत्या ही तो है।

ट्रिपल टेस्ट की आड़ में नहीं चलेगी बहानेबाजी

गौरतलब है कि Highcourt ने चार जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। तब अदालत ने कहा था कि समय पर चुनाव नहीं कराना और चुनाव रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में समय पर नगर निकाय का Election नहीं कराना उचित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 243 स्पष्ट करता है कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है।

एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी। एकलपीठ के इस आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था, लेकिन खंडपीठ ने आदेश पर रोक नहीं लगाई और किसी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं दी।

बता दें कि Jharkhand में कुल 48 नगर निकाय हैं। इनमें 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत शामिल हैं। इनमें से 14 नगर निकायों में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है। इनमें Dhanbad, देवघर और चास नगर निगम के साथ विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया व चक्रधरपुर नगर परिषद शामिल हैं।

कोडरमा, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा व महगामा नगर पंचायत का भी कार्यकाल मई 2020 में ही पूरा हो गया था। शेष 34 नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 को पूरा हो गया।

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