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BPSC व BSSC की परीक्षा में बार-बार शामिल होने पर लगा प्रतिबंध, बिहार सरकार ने लागू किये नए नियम

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर

पटना: बिहार सरकार ने BPSC में नौकरी की इक्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए नए नियम लागू किये हैं। जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) परीक्षाओं में बार-बार शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सामान्य श्रेणी वालों के लिए नियम

बिहार सरकार द्वारा पारित नियम के तहत सामान्य वर्ग के उम्मीदार BPSC-BSSC की परीक्षाओं में कई बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस विषय में फैसला लिया गया है।

There is a ban on repeatedly appearing in BPSC and BSSC exams, Bihar government has implemented new rules

बिहार सरकार के विभागों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर भी उम्मीदवार जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सरकारी सेवा से जुड़े कर्मियों

राज्य सरकार की सचिव चंचल कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में शामिल होने के बाद उम्मीदवार को अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे।

हालांकि इस आदेश में उम्र सीमा को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयु सीमा को लेकर इससे ये ही अर्थ है कि अगर उम्मीदवार की उम्र निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुरूप है, तो वह आवेदन कर सकता है।

इस संबंध में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है। बीपीएससी-बीएसएससी को जारी किए गए पत्र के साथ ही डीजीपी, कमिश्नर, डीएम, तकनीकी सेवा आयोग समेत अन्य सभी विभागों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।

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परीक्षा के लिए लेते हैं लंबी छुट्टियां

बिहार सरकार द्वारा इस आदेश को इसलिए जारी किया गया है क्योंकि जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी सेवा में आने के बाद भी कर्मचारी बेहतर नौकरी की तलाश में करते रहते हैं। इस वजह से वह कर्मचारी काम के साथ-साथ कई बार परीक्षा की तैयारी के नाम पर अपने सरकारी विभागों से लंबी छुट्टी ले लेते हैं।

जिससे काम प्रभावित होता है। साथ ही नई नौकरी मिलने पर पुरानी नौकरी छोड़ देते हैं। जिससे वह पद रिक्त हो जाता है।

वहीं, नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को भी उनके स्थान पर कार्यरत व्यक्ति की नियुक्ति से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन वजहों से बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है।

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