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सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को अब ‘सोशल मीडिया’ गाइडलाइन का करना होगा पालन, सर्कुलर जारी

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Social Media Guideline : अब Jharkhand के सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को Internet और Social Media पर किसी तरह के Post लिखने और Share करने के दौरान सरकार की विस्तृत Guideline का पालन करना होगा। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर सर्कुलर जारी किया गया है।

Circular में कहा गया है कि पदाधिकारियों या कर्मियों को इंटरनेट मीडिया जैसे WhatsApp, X, Instagram आदि पर कोई भी Post करने या किसी दूसरे की Post Share करते समय ‘झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली’ का अनुपालन करना चाहिए।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सरकारी कर्मी इंटरनेट मीडिया पर उसी सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जिस सीमा तक सरकार द्वारा उसे आपत्तिजनक नहीं माना जाए। गाइडलाइन में Office Hour में अनावश्यक रूप से निजी Account का प्रयोग नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवकों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

ऐसे पोस्ट सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय

कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव Praveen Topo के हस्ताक्षर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें सरकारी सेवकों द्वारा Internet Media पर कुछ ऐसे तथ्यों को साझा कर दिया जाता है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ‘झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली’ के नियम 3(1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सरकारी सेवक पूरी शालीनता रखेगा, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा एवं ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी सेवक इंटरनेट मीडिया पर ऐसे Post साझा करने से बचेंगे, जो आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण एवं राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण हो। परामर्श दिया गया है कि वे किसी राजनीतिक, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, सांप्रदायिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करेंगे और न ही उसे Subscribe करते हुए अपने पोस्ट, Blog आदि के माध्यम से उसका समर्थन करेंगे।

नहीं करेंगे किसी तरह की भेदभावपूर्ण टिप्पणी

सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति या कार्रवाई पर पोस्ट आदि के माध्यम से चर्चा या आलोचना से दूर रहने की हिदायत भी सर्कुलर में दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी अफसर या कर्मी अपने सहकर्मी या व्यक्तियों के बारे में ऐसे Post साझा नहीं करेंगे, जो अभद्र, अश्लील या धमकी भरा हो।

किसी भी उन्मादी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और न ही अपने आश्रितों को शामिल होने की अनुमति देंगे। किसी भी पोस्ट में किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र, राज्य आदि के संबंध में कोई भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी उत्पाद या उद्यम का समर्थन नहीं करेंगे।

सरकारी सूचनाओं को साझा नहीं करने की हिदायत

अपने कार्य स्थल से संबंधित शिकायतों को Video या Photo के रूप में पोस्ट, ब्लॉग या किसी अन्य रूप में इंटरनेट मीडिया पर साझा नहीं करने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यालय या विभाग के कार्यों से संबंधित किसी भी संवेदनशील, गोपनीय सरकारी सूचनाओं को साझा नहीं करने की हिदायत दी गई है।

DP या प्रोफाइल फोटो के लिए भी है नियम

सोशल मीडिया पर सभ्य व्यवहार का प्रयोग करते हुए Trolling से अपने आप को दूर रखने को कहा गया है। सरकारी सेवक अपने अकाउंट की DP या Profile Picture पर किसी भी संगठन या राजनीतिक दल आदि से संबंधित प्रतीक नहीं लगाएंगे। विभागीय आदेश, अधिसूचना, संकल्प आदि व्यक्तिगत अकाउंट पर साझा नहीं करेंगे।

कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में ऐसा कोई भी पोस्ट साझा नहीं करेंगे, जिससे न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो। सरकारी सेवक कार्य अवधि में इंटरनेट Media Platform पर किसी भी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, वेबिनार आदि में आमंत्रित किए जाने एवं उसमें भाग लेने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचित कर अनुमति लेंगे।

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