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रांची अपर बाजार के दुकान संचालकों को राहत, नहीं होगी कार्रवाई, ट्रिब्युनल का आदेश

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रांची: म्युनिसिपल अपील ट्रिब्युनल में अपर बाजार की दुकानों को तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्युनल ने एक बार फिर दुकान संचालकों को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक निगम की कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को निर्धारित की गई है।

अपीलार्थियों की ओर से ट्रिब्युनल में पक्ष रख रही अधिवक्ता विक्रम रॉय ने बताया कि मंगलवार को लगभग छह मामलों से ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई।

इसमें निगम के आदेश पर रोक बरकरार रखा गया है। इन प्रतिष्ठान के मामलों की सुनवाई सोमवार को हुई उसमें वीणा वस्त्रालय एवं अन्य प्रतिष्ठानों के मामले सूचीबद्ध थे।

सुनवाई के दौरान ट्रिब्युनल ने नगर निगम से नक़्शा सहित अन्य दस्तावेज मांगे हैं। ट्रिब्युनल ने निगम को अगली सुनवाई से पहले सभी जरुरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सोमवार को छह दुकानों के मामले में सुनवाई हुई थी।

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