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अटॉर्नी जनरल ने DC से कहा- कोई यह सुनिश्चित करने पर तुला हुआ है कि हम वक्फ बोर्ड मामले में बहस न करें

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नई दिल्ली: महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (Waqf Board) से संबंधित एक मामले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट (SC) को दूसरा पत्र लिखकर दावा किया है कि कोई यह सुनिश्चित करने पर तुले हुए है कि वह इस मामले में बहस न करें।

उन्होंने मामले को तब तक के लिए स्थगित करने की भी मांग की है जब तक कि वह COVID-19 के बाद के प्रभावों से ठीक नहीं हो जाते।

शीर्ष अदालत के महासचिव को लिखे गए 8 अगस्त के AG के पत्र में कहा गया है: जो कुछ भी सामने आया है, उसे देखते हुए, ऐसा लगता है कि जो भी घटनाओं के पीछे है, चाहे वह स्थानांतरण के लाभार्थी हों या कोई और, यह सुनिश्चित करने पर आमादा है कि अटॉर्नी जनरल (Attorney General) इस मामले में बहस न करें।

Bharat के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए

यह अनुरोध किया जाता है कि इस पत्र को Bharat के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि मामलों के वर्तमान बैच को तब तक के लिए स्थगित किया जा सके जब तक मैं अपना स्वास्थ्य (Health) ठीक नहीं कर लेता और इस मामले में पेश होने में सक्षम नहीं हो जाता।

इस मामले में यह सवाल शामिल है कि क्या मुस्लिम व्यक्ति (Muslim Person) द्वारा बनाया गया हर धर्मार्थ ट्रस्ट वक्फ संपत्ति बन जाता है।

मामला बुधवार के लिए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण (Chief Justice NV Raman) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

1 अगस्त को AG ने वक्फ बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताने के लिए SC को पत्र लिखा था।

एजी (AG) ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अपने पत्र में कहा, अंतिम समय में हटाए जाने वाले पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के साथ यह सभी हस्तक्षेप गंभीर, अनावश्यक और पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को हटाकर न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास है। यह स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना का कार्य है।

अदालत से पत्र को बोर्ड पर लेने का आग्रह किया

2 अगस्त को, मुख्य न्यायाधीश रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुनवाई के बीच में, मामले में वकील के रूप में अटॉर्नी जनरल को बदलने के प्रयास के लिए महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड (Maharashtra Waqf Board) के साथ असंतोष व्यक्त किया।

वेणुगोपाल, जो वर्चुअली (Virtually) उपस्थित हुए, ने कहा, कल एक पत्र था कि मैं (वक्फ बोर्ड) का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं .. अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा: यह वह तरीका नहीं है जिससे आपको AG के साथ व्यवहार करना है।

AG ने शीर्ष अदालत से पत्र को बोर्ड पर लेने का आग्रह किया ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने वक्फ Board का गठन करने वाले महाराष्ट्र सरकार के सकरुलर और वक्फ के तहत आने वाली संपत्तियों की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।

उच्च न्यायालय (SC) के आदेश को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया

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