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झारखंड हाई कोर्ट में विधायक समरीलाल के गवाह ने कहा- रांची में रहने का Document नहीं

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को 2019 विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा (Suresh Baitha) की इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई जारी रही।

सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक समरी लाल की ओर से उपस्थित 11 वें गवाह भागीरथ राम का बयान दर्ज किया गया।

भगीरथ राम ने भी अन्य गवाहों की तरह समरी लाल (Samri Lal) से परिचित होने और आजादी के पूर्व से अपने और समरी लाल के रांची में रहने की बात कही लेकिन इससे जुड़ा प्रमाण मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई दस्तावेजी प्रमाण उनके पास उपलब्ध नहीं है।

भगीरथ राम की गवाही होने के बाद अदालत ने 12वें गवाह का बयान दर्ज करने के लिए गुरुवार की तारीख मुकर्रर की है।

समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की

याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से High Court के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। समरी लाल की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा और भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल चुनाव लड़े थे।

मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया, जिसके बाद सुरेश बैठा (Suresh Baitha) ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। इसके पीछे उन्होंने आधार दिया है कि समरी लाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है।

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