झारखंड

ED की विशेष अदालत ने खारिज की पंकज मिश्रा की याचिका

रांची: मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) के आरोपित पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) की ओर से ED के सहायक निदेशक देवव्रत झा के खिलाफ दायर शिकायत वाद को ED की विशेष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

इससे पूर्व 25 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद ED के विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार (Atish Kumar) ने कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से बेबुनियाद है।

चार्जशीट पूरी छानबीन के बाद दाखिल की गयी

चार्जशीट पूरी छानबीन के बाद दाखिल की गयी है। यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और अधिवक्ता राजेश कुमार (Rajesh Kumar) ने पक्ष रखा था।

गौरतलब है कि गत तीन दिसम्बर को पंकज मिश्रा ने ED के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट केस (Complaint Case) की थी। आवेदन में ED के सहायक निदेशक के खिलाफ तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया था।

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