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निलंबित IAS पूजा सिंघल ने ED कोर्ट में किया सरेंडर, भेजी गईं जेल

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रांची: Money Laundering की आरोपित निलंबित IAS पूजा सिंघल (Pooja Singhal) ने बुधवार को ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सरेंडर किया।

सिंघल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मिली अंतरिम जमानत की अवधि बुधवार पूरी हो गयी। इसके बाद पूजा सिंघल ने अदालत के समक्ष सरेंडर किया। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है।

अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया

सरेंडर करने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी (Vishwajeet Mukherjee) ने बताया कि अदालत से उनके जरिए जरूरी दवाओं को मुहैया कराने के लिए भी आग्रह किया गया है जिसे अदालत ने स्वीकार किया है।

पूजा सिंघल कोर्ट में उपस्थित थीं

सोमवार को पूजा सिंघल के खिलाफ ED कोर्ट में आरोप तय किए गए थे। इस दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में उपस्थित थीं।

अदालत ने पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के खिलाफ लगे सभी आरोपों को पढ़कर सुनाया। पूजा सिंघल ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को गलत बताया था।

कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की

ED कोर्ट ने PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) की धारा तीन और चार के तहत पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

इससे पूर्व दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी।

ED ने पूजा सिंघल को मई 2022 को गिरफ्तार किया था

तीन अप्रैल को ED के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) को खारिज कर दिया था।

पूजा सिंघल को फरवरी महीने में उनकी बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। झारखंड (Jharkhand) के खूंटी में हुए MGNREGA घोटाला मामले में ED ने पूजा सिंघल को मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

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