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रांची में 6 माह के अंदर वेंडर मार्केट बनाकर मोरहाबादी के दुकानदारों को बसाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में शनिवार को मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों को हटाए जाने के मामले को लेकर रौशन कुमार (Roshan Kumar) एवं अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें छह महीनों के अंदर वेंडर मार्केट (Vendor Market) बनाकर उसमें जगह देने का निर्देश दिया है।

अदालत के दिए गए फैसले के अपने पक्ष में होने पर मोरहाबादी के दुकानदारों ने इसे लेकर खुशी जताई।दुकानदारों ने रंग गुलाल लगाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं पटाखे जलाकर एक दूसरे को बधाई दी।

कुमार रौशन ने कहा…

इस दौरान दुकानदारों ने अपने नेता कुमार रौशन (Kumar Roshan) का आभार व्यक्त किया। साथ ही रविवार सात मई को दोपहर एक बजे तक मोरहाबादी में दुकानें बंद रखने एवं हाई कोर्ट के फैसले को लेकर विजय जुलूस निकाले जाने का एलान किया।

विजय जुलूस (Victory March) मोरहाबादी मैदान से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली जाएगी। इस मौके पर कुमार रौशन ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।

हम हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। रोज कमाने-खाने वालों के लिए यह एक चमत्कार की तरह है। गरीबों को इंसाफ मिला है।

दुकानदारों ने इस आदेश के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया

पिछले वर्ष 27 जनवरी, 2022 को मोरहाबादी में गैंगस्टर कालू लामा (Gangster Kalu Lama) की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद जिला प्रशासन ने यहां धारा 144 लगा कर सभी अस्थायी ठेला, खोमचा, गुमटी को हटाने का निर्देश जारी किया गया था।

इसके बाद फुटपाथ दुकानदारों (Street Vendors) ने इस आदेश के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। वे मान्या पैलेस के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गये। बाद में हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया।

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