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September 14, 2023

इस मंदिर परिसर में भगवा झंडा लगाने की मांगी गई थी अनुमति, केरल हाई कोर्ट ने…

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कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने कोल्लम में मुथुपिलक्कडु श्री पार्थसारथी मंदिर (Muthupilakkadu Sri Parthasarathy Temple) के परिसर में भगवा झंडे लगाने की अनुमति की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने कहा, “मंदिर आध्यात्मिक सांत्वना और शांति के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, उनकी पवित्रता और श्रद्धा सर्वोपरि है। ऐसे पवित्र आध्यात्मिक आधारों को राजनीतिक चालबाजी या एक-दूसरे को ऊपर उठाने के प्रयासों से कम नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा याचिकाकर्ता मंदिर में बनाए रखे जाने वाले शांत और पवित्र माहौल से असहमत हैं।”,

पार्थसारथी बक्त जन समिति के गठन का उद्देश्य

याचिका दो व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने Muthupilakkadu Sri Parthasarathy Temple के भक्त होने का दावा किया था।

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2022 में, उन्होंने मंदिर और उसके भक्तों के कल्याण के उद्देश्य से “पार्थसारथी बक्त जन समिति” (Parthasarathy Bakt Jan Samiti) का गठन किया।

उन्होंने बताया कि विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान मंदिर परिसरों पर भगवा झंडे लगाने के उनके प्रयासों को उत्तरदाताओं ने हमेशा विफल कर दिया, जिन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।

मंदिर परिसर में कई झड़पें हुई हैं

इसलिए, उन्होंने अदालत से पुलिस को उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश देने की मांग की, ताकि उन्हें झंडे लगाने से रोका न जा सके।

लेकिन सरकारी वकील ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को एक निश्चित राजनीतिक दल से जुड़े झंडों और उत्सवों से मंदिर को सजाने की अनुमति देना मंदिर को राजनीतिक वर्चस्व के लिए युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के समान होगा।

उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ताओं के कार्यों के कारण मंदिर परिसर में कई झड़पें हुई हैं, दनमें से एक कई आपराधिक मामलों में शामिल है।

उच्च न्यायालय का 2020 का एक फैसला प्रस्तुत किया गया

इसके अलावा, मंदिर की प्रशासनिक समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर “प्रसाद पेटी” के 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के झंडे, बैनर आदि लगाने पर रोक लगा दी है।

इसके अलावा, सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय का 2020 का एक फैसला भी प्रस्तुत किया, जिसमें पुलिस को मंदिर परिसर से ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को हटाने का आदेश दिया गया था।

इसके बाद, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और कहा, “याचिकाकर्ताओं ने मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए कोई वैध अधिकार प्रदर्शित नहीं किया है, जैसा कि उन्होंने प्रार्थना की है। इसके अलावा, उन्हें झंडे लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

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