वीरेंद्र राम के सहयोगी नीरज और भाटिया की जमानत याचिका ED कोर्ट से खारिज

ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 15 सितम्बर को सुनवाई के बाद ED  और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

News Aroma Media
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रांची: मनी लाउंड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में आरोपित निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम (Virendra Ram) के सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया की जमानत याचिका को ED कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है।

ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 15 सितम्बर को सुनवाई के बाद ED  और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वीरेंद्र राम के पैसों के निवेश में सहायता करने का आरोप

नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया (Neeraj Mittal and Ram Prakash Bhatia) पर जेल में बंद निलंबित अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम के पैसों के निवेश में सहायता करने का आरोप है।

दोनों को आरोपितों ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ ED आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की। जबकि आरोपितों की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बहस की।

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