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‘धर्म’ और ‘रिलिजन’ शब्द के बीच अंतर को लेकर BJP नेता ने दाखिल की PIL, दिल्ली हाई कोर्ट में…

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‘Dharma’ and ‘Religion’ Words Difference : भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumar Upadhyay) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है, इसमें अदालत से ‘धर्म’ और ‘रिलीजन’ शब्दों के बीच स्पष्ट अंतर करने का आग्रह किया गया है।

जनहित याचिका में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस विषय पर एक अध्याय शामिल करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकारों को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

उपाध्याय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य जनता को शिक्षित करना और धर्म-आधारित घृणा और नफरत भरे भाषणों का मुकाबला करना है।

उपाध्याय की दलील इस बात पर जोर देती है कि ‘धर्म’ और ‘रिलीजन’ के अलग-अलग अर्थ हैं, और इस अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, जनहित याचिका केंद्र और दिल्ली सरकारों (Central and Delhi governments) को उपाध्याय की व्याख्या के अनुसार धर्म की उचित परिभाषा का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की मांग करती है, जो “रिलीजन” को “पंथ या संप्रदाय” के बराबर मानती है, न कि “धर्म” के।

यह अनुरोध जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाते और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेजों (Government Documents) से संबंधित है।

याचिका में कहा गया है,“याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि ‘धर्म’ और ‘रिलीजन’ का पूरी तरह से अलग अर्थ है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी न केवल जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाणपत्र, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों में धर्म शब्द का उपयोग (Use of the Word Religion) धर्म के पर्याय के रूप में करते हैं।

उपाध्याय का तर्क है कि धर्म रिलीजन से अलग है, इसे एक “आदेश देने वाला सिद्धांत” के रूप में वर्णित किया गया है जो किसी के विश्वास या पूजा के तरीकों से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।

यह नैतिक मानदंडों में स्वतंत्रता प्रदान करता है और “अस्तित्व से बनने तक की शाश्वत यात्रा” का प्रतिनिधित्व करता है।

जनहित याचिका में कहा गया…

उनका कहना है कि धर्म सहिष्णुता और बहुलता (Religious Tolerance and Pluralism) को प्रोत्साहित करता है और “रूपांतरण” की अवधारणा से मेल नहीं खाता है जो ईसाइयों और मुसलमानों के आगमन के साथ भारत के बाहर से शुरू की गई।

जनहित याचिका में कहा गया है, “किसी ने कभी भी किसी पर कुछ भी दबाव नहीं डाला। ‘धर्मांतरण’ की अवधारणा भारत में बाहर से ईसाइयों और मुसलमानों के आगमन के साथ आई।”

इसके अलावा, याचिका में “धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी लोकतंत्रों” (“Secular Western Democracies”) और इस्लामी समाजों के विकास में अंतर को उजागर किया गया है, इसमें कहा गया है कि इस्लामी समाज पादरी वर्ग से प्रभावित रहते हैं, जिससे कुछ अवांछनीय परिणाम सामने आते हैं।

याचिका में वहाबी/देवबंदी मुल्लाओं के हाथों “कार्यहीन” पेट्रोडॉलर (Petrodollar) के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई गई है, जो संभावित रूप से हिंसा और आतंकवाद के पंथ में योगदान दे रहा है।

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