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शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य और CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ दे जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने..

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CTET Passed Candidates Association: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने CTET पास अभ्यर्थियों को पहले प्रयास में जेटेट पास करने आदेश आदेश दिया था।

स्पष्ट कहा था कि अगर CTET अभ्यर्थियों की शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के भीतर पहले प्रयास में ही JTET परीक्षा पास करनी होगी।

अगर राज्य सरकार 3 साल में परीक्षा आयोजित नहीं करती तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा।

झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और पड़ोसी राज्य से TET पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर Supreme Court ने राज्य सरकार और CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ से जवाब मांगा है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ से दोनों पक्षों ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया।

पिछली सुनवाई में Supreme Court ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया था। दरअसल झारखंड CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाया था। इसमें हाईकोर्ट ने CTET पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से TET परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी।

परीक्षा में CTET पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से TET परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति Jharkhand High Court ने दी थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था।

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