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झारखंड पुलिस ने रामनवमी को लेकर जारी की गाइडलाइन, रांची SSP ने…

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Ranchi Ramnawami Guidelines: रामनवमी के मौके पर Social Media पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाले सीधे जेल जायेंगे। इसे लेकर झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) की ओर से Guideline जारी की गई है।

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह IG ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि रामनवमी त्योहार को देखते हुए सबसे ज्यादा Focus Social Media पर रहेगा। इसके लिए सभी जिलों में सोशल मीडिया Monitoring Cell का गठन किया गया है। Monitoring Cell बिल्कुल हाईटेक है।

राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाली सूचनाएं मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष में एकत्र की जाएंगी। त्योहार के दौरान कई ऐसे तत्व होते हैं, जो समाज में सांप्रदायिक तनाव (Communal Tension) बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि माहौल खराब हो और किसी दूसरे पक्ष को फायदा मिले।

रामनवमी त्योहार को देखते हुए पुलिस भी ऐसे तत्वों को बख्शने के मूड में नहीं है।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों के SSP, SP और DC को अपने-अपने सोशल मीडिया सेल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लोगों के साथ-साथ महावीरी अखाड़ों और अन्य शांति समितियों को साझा करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जो Monitoring Cell बनाया गया है वह काफी High Tech है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसी अनजान सर्वर से मैसेज वायरल करता है तो इसकी जानकारी तुरंत Monitoring Cell के जरिए साइबर टीम को दे दी जाएगी।

सोशल मीडिया के अलग-अलग विंग के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। Whatsapp, Facebook और X जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है।

अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि सोशल मीडिया को लेकर जिलों के DC और SP को निर्देश जारी किये गये हैं। उनसे शहर के प्रमुख चौराहों पर सोशल मीडिया से संबंधित साइन लगाने और Helpline Number भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाज में अफवाह फैलाने के लिए कई तरह के मैसेज फैलाए जाते हैं।

ऐसे में आम लोगों से अपील की गई है कि वे तुरंत Police Control Room या अपने स्थानीय थाने में फोन कर इसकी जानकारी दें। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बारे में पुलिस से बात करें और पुलिस से पूछें कि क्या यह जानकारी सही है।

रामनवमी (Ram Navami) पर सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाई जा सके, इसके लिए सभी जिलों में दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों की जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर फोन नंबर भी जारी किए गए हैं।

गाइडलाइंस में आम लोगों से भी कहा गया है कि वे कभी भी कोई भड़काऊ संदेश प्रचारित न करें। अगर उनके मोबाइल पर कोई आपत्तिजनक मैसेज (Objectionable Message) आता है तो वह इसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें।

गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाला भी उतना ही दोषी है जितना मैसेज बनाने वाला भी, इसलिए सावधानी बरतें।

हाल के दिनों में झारखंड के कई जिलों में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द (Communal Harmony) बिगाड़ने वालों को जेल भी भेजा गया है।

ईद (Eid) के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश वायरल करने के आरोप में रांची से दो लोगों को गिरफ्तार (Arrest) कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने शांति समिति की बैठक में ऐसे सभी लोगों की जानकारी दी है, ताकि लोग इससे सबक ले सकें।

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