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सड़कों से अतिक्रमण हटाने को जल्द ही रांची में लिया जा सकता बड़ा एक्शन, RMC ने…

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Action on Encroachment in Ranchi : सावधान हो जाए अतिक्रमणकारी। रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) उनके खिलाफ कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है।

Jharkhand High Court ने Ranchi की मुख्य सड़कों को अतिक्रमणों (Encroachment) से मुक्त कराने के निर्देश रांची नगर निगम (RMC) को जारी किए हैं।

ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द रांची की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर (Bulldozer) चला सकते हैं।

झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को रांची नगर निगम (RMC) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि शहर में निर्बाध यातायात के लिए शहर की मुख्य सड़कों को अतिक्रमणकारियों को हटाएं।

नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई

जस्टिस न्यायमूर्ति दीपक रोशन और जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ ने कहा कि यातायात के दबाव को कम करने के लिए मेन रोड (Main Road), लालपुर चौक (Lalpur Chowk), कचहरी चौक (Kutchery Chowk) और अन्य व्यस्त चौराहों पर अभियान चलाया जाना चाहिए।

ये सड़कें अतिक्रमण के कारण बंद सी हो गई हैं।

अदालत सरकार द्वारा फेरीवालों और सड़क विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए नेशनल हॉकर्स फेडरेशन (National Hawkers Federation) की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

रांची नगर निगम के वकील LCN शाहदेव ने अदालत को यह भी बताया कि लालपुर में 273 सब्जी विक्रेताओं (Vegetable Sellers) की पहचान की गई है। इनमें से 110 को बसाने के लिए जगह भी मिल गई है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया कि निगम सभी सब्जी विक्रेताओं को आजीविका के लिए जगह मुहैया कराए।

अदालत ने कहा है कि सरकार कह रही है कि सड़क के किनारे लग रहे वेंडरों (Venders) को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा चुका है फिर भी अल्बर्ट एक्का चौक (Albert Ekka Chowk) पर सड़क विक्रेताओं से भरी रहती है।

ये वेंडर सड़क पर अपने सामान बेचते हैं, जिससे ट्रैफिक (Traffic) जाम हो जाता है।

पीठ ने यह भी कहा कि डेली मार्केट में सड़क हमेशा संकरी रहती है। इससे भी ट्रैफिक जाम हो जाता है।

अंतत: अदालत ने निगम को अतिक्रमण के खिलाफ तुरंत अभियान शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद नगर निगम में आदेश का पालन करने का मन बना लिया है।

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