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7 साल से कम सजा वाले मामलों में अनावश्यक अरेस्ट की जानकारी दें राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने…

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Supreme Court: 7 साल से कम सजा वाले मामलों में अनावश्यक गिरफ्तारी (Unnecessary Arrest) रोकने के लिए अभी तक राज्य सरकारों ने किस तरह के प्रयास किए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है।

Supreme Court में अनावश्यक गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई चल रही है। सभी राज्य सरकारों को जल्द से जल्द जानकारी देने के लिए कहा गया है। Supreme Court पहले भी 2 साल से कम की सजा के मामलों में गाइडलाइन जारी कर चुका है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से फाइनल रिपोर्ट तलब की है। यह मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

कोरोना काल में Supreme Court ने राज्यों से गाइड लाइन का पालन करने और Final Report पेश करने के आदेश दिए थे। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने अभी तक Supreme Court में जानकारी नहीं दी है।

पुलिस अभी भी छोटे-छोटे मामलों में अनावश्यक गिरफ्तारी करती है। अभियुक्तों को जेल भेजती है। Supreme Court में 2 साल और 7 साल से कम सजा वाले अभियुक्तों के लिए गिरफ्तारी और जेल में भेजने को लेकर गाइडलाइन तैयार की जाना है। Supreme Court ने इस पर कड़ा रुख तैयार कर लिया है।

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