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झारखंड हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थी की याचिका को किया खारिज

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Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पारा मेडिकल कम्बाइंड परीक्षा के अभ्यर्थी विजेंद्र उरांव की दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।

इससे झारखंड पारा मेडिकल कम्बाइंड परीक्षा (Jharkhand Para Medical Combined exam) का रास्ता साफ हो गया है।

विजेंद्र उरांव ने नियुक्ति प्रक्रिया को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि जो अभ्यर्थी पहले से Contract कर रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा लेकिन जो कार्यरत नहीं हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा।

High Court के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में शुक्रवार काे इस मामले की सुनवाई हुई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने बहस की। JSSC द्वारा ली जाने वाली पारा मेडिकल कम्बाइंड परीक्षा में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति होनी है।

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