झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 को गवर्नर ने दी हरी झंडी, विधानसभा से…

इस कानून के लागू होने का मतलब यह है कि अब 100 से अधिक शय्या वाले अस्पताल व नर्सिंग होम, सिनेमाघर, मार्केटिंक कांप्लेक्स, 50 से अधिक कमरे वाले होटल, लॉज, छात्रावास, 20 हजार से अधिक क्षमता वाले खुले स्टेडियम, पांच हजार क्षमता वाले इंडोर स्टेडियम, मनोरंजन पार्क, 10 हजार वर्गफीट वाले बिल्डिंग, तहखाना के संचालकों को अपने यहां अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की तैनाती करनी होगी।

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Jharkhand Fire Service Bill: झारखंड विधानसभा से 2 अगस्त को झारखंड अग्निशमन अधिनियम सेवा विधेयक(JFSB) 2024 पारित हुई थी। Update जानकारी यह है कि इस विधेयक को राज्य के governor संतोष गंगवार ने हरी झंडी दे दी है।

अब यहां तैनात करने होंगे फायर ऑफिसर

इस कानून के लागू होने का मतलब यह है कि अब 100 से अधिक शय्या वाले अस्पताल व नर्सिंग होम, सिनेमाघर, मार्केटिंक कांप्लेक्स, 50 से अधिक कमरे वाले होटल, लॉज, छात्रावास, 20 हजार से अधिक क्षमता वाले खुले स्टेडियम, पांच हजार क्षमता वाले इंडोर स्टेडियम, मनोरंजन पार्क, 10 हजार वर्गफीट वाले बिल्डिंग, तहखाना के संचालकों को अपने यहां अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की तैनाती करनी होगी।

भवनों को सील करने का मिलेगा पावर

इस नए कानून के अनुसार, भवनों या परिसरों को सील करने की शक्ति विभाग के नामित पदाधिकारी या निदेशक को होगी। किसी भी भवन या परिसर की स्थिति जीवनयापन या संपत्ति के लिए खतरनाक होगा, तो इसे सील किया जा सकेगा। सील इमारत निदेशक के आदेश पर ही खोला जा सकता है।

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