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सहमति से यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं, FIR निरस्त

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Consensual Sex is not a Crime: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खंडपीठ ने बलात्कार के एक मामले में FIR निरस्त करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने कहा, सहमति से बनाए गए संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस तरह की FIR में कानून का दुरुपयोग किया गया है।

सहमति से बनाए गए संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आते

शिवपुरी के निवासी इंदर कुमार गोयल (Inder Kumar Goyal) पर एक युवती ने 14 फरवरी को शिवपुरी की कोतवाली थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला इंद्र की दुकान पर काम करती थी। दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बने थे।

महिला ने जो रिपोर्ट लिखाई है,उसमें कहा, उसने शादी करने से मना कर दिया। डरा धमका कर उसका बलात्कार (Rape) किया था। हाईकोर्ट ने इसे सही नहीं माना। सहमति से बनाए गए संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह कहते हुए FIR निरस्त करने के आदेश दिए।

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