स्कूल और कॉलेजों के बाहर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रशासन का ऐक्शन, दुकानदारों पर 1000 रुपये जुर्माना

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Sale of Tobacco Products: जमशेदपुर में शहर के निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री (Sale of Tobacco Products) पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है।

आज शनिवार को कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन के नेतृत्व में केरला पब्लिक स्कूल (गोलमुरी), बारी कॉलेज (गोलमुरी) और लिट्ल फ्लॉवर स्कूल (टेल्को) के आसपास की दुकानों में जांच अभियान चलाया गया।

पांच दुकानदारों पर 1000 रुपये का लगाया गया जुर्माना 

इस दौरान पांच दुकानदारों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों को जब्त किया गया। सभी दुकानदारों को भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

जांच टीम ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि वे शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें। टीम ने दुकानों में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों (Cigarettes and Tobacco Products) के पैकेटों की गहन जांच भी की।

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