Sainath, accused of raping a minor, has been found guilty; .रांची के पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग छात्रा से जबरन दुष्कर्म के मामले में राहे निवासी साईनाथ महतो को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है।
अभियुक्त साईनाथ महतो पर नाबालिग छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने और धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप था। पीड़िता की मां ने 22 नवंबर 2023 को सोनाहातू थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला ट्रायल में आया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को पेश किया। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने साईनाथ महतो को दोषी करार दिया। अब 16 अप्रैल को सजा की मात्रा पर फैसला सुनाया जाएगा।