ट्रेन में सफर के दौरान शराब, धूम्रपान और कूड़ा फैलाने पर जुर्माना

News Aroma Media
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Chakradharpur Railway Division: पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल ने रेल यात्रा को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। बुधवार को जारी नए निर्देशों के अनुसार, ट्रेनों और रेलवे परिसर में नशा, धूम्रपान, और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

मंडल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शराब, मादक पदार्थों का सेवन, या धूम्रपान रेलवे परिसर में पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह न केवल यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि आगजनी जैसी दुर्घटनाओं को भी न्योता देता है।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत धूम्रपान पर कम से कम ₹200 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, नशे में हंगामा करने वालों पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी सख्ती से निपटेगी।

स्वच्छता पर विशेष ध्यान

रेलवे ने स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया है। ट्रेनों, स्टेशनों, या प्लेटफॉर्म पर कूड़ा फेंकने वालों पर ₹500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यात्रियों से अपील है कि वे कूड़े को केवल कूड़ेदान में डालें और स्वच्छ भारत मिशन में योगदान दें।
इसके साथ ही, ज्वलनशील और खतरनाक वस्तुओं, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, पटाखे, या माचिस, को ट्रेन में ले जाना पूरी तरह अवैध है। ऐसी वस्तुएं रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं।

चक्रधरपुर मंडल ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ रेल यात्रा के लिए उनकी जागरूकता जरूरी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या नियम उल्लंघन की सूचना तुरंत रेलवे कर्मचारियों या सुरक्षा बल को दें। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सतर्कता से ही एक बेहतर रेलवे प्रणाली का निर्माण संभव है।

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