Jharkhand High Court fined Bandhu Tirkey: पूर्व मंत्री और आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका! जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच ने बार-बार हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताई और 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोका। कोर्ट ने उनकी ताजा याचिका को भी रद्द कर दिया।
दोबारा याचिका ने बढ़ाई मुश्किलें
बंधु तिर्की ने अपनी अपील याचिका की शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की थी।
पहले भी इसी तरह की याचिका खारिज हो चुकी थी, लेकिन दोबारा दाखिल करने को अदालत ने अनुचित ठहराया। कोर्ट ने साफ कहा- बार-बार ऐसे कदम न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग!
CBI कोर्ट का पुराना फैसला
गौरतलब है कि मार्च 2022 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने तिर्की को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के केस में तीन साल कैद और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान। इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लंबित है, लेकिन बार-बार हस्तक्षेप ने मामले को और उलझा दिया।


