Jharkhand High Court Hears PIL: देवघर में पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की जमीन को अवैध तरीके से बेचे जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
इस सुनवाई में अदालत ने पूरे मामले पर चिंता जताई और कहा कि देवघर में ट्रस्ट की जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है, लेकिन अब तक इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है।

कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता
Chief Justice M.S. Sonak और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अगर Public Charitable Trust की जमीन नियमों के खिलाफ बेची जा रही है, तो यह गंभीर मामला है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी जमीनों की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि ये सार्वजनिक हित के लिए होती हैं।
राज्य सरकार से मांगा शपथ पत्र
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस पूरे मामले में शपथ पत्र दाखिल करे।
सरकार को यह बताना होगा कि यदि ट्रस्ट की जमीन गलत तरीके से बेची जा रही है, तो संबंधित व्यक्ति किस अधिकारी या विभाग के पास शिकायत कर सकता है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से रखी गई दलीलें
जनहित याचिका की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान ने अदालत में पक्ष रखा।
उन्होंने बताया कि देवघर में रामकृष्ण मिशन सहित कई पब्लिक ट्रस्ट की जमीन को नियमों के खिलाफ बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। याचिका में इन सभी मामलों की जांच कराने की मांग की गई है।
अगली सुनवाई की तारीख तय
Court ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार क्या जवाब देती है और आगे इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
यह मामला पब्लिक ट्रस्ट की संपत्ति की सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़ा है, इसलिए इसका असर आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।




