Strict Action Against Encroachment in Ranchi : रांची नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। नगर प्रशासन ने शहर के सभी बिल्डरों और License प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों (LTP) को सख्त चेतावनी दी है।
प्रशासन का कहना है कि जिन जगहों पर सड़क चौड़ीकरण (Road Widening) के लिए जमीन नगर निगम को दी गई थी, वहां कई स्थानों पर नियमों के खिलाफ निर्माण कर लिया गया है। इससे आम लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है।

सड़क चौड़ीकरण में बाधा
नगर निगम के अनुसार, ऐसे अतिक्रमण झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 का सीधा उल्लंघन हैं।
सड़क की जमीन पर बने निर्माण न केवल नियमों के खिलाफ हैं, बल्कि Traffic जाम और दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं।
5 फरवरी तक की अंतिम तारीख
नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण की जमीन पर निर्माण या कोई भी संरचना बनी हुई है, उसे 5 फरवरी 2026 तक हर हाल में हटा लिया जाए। यह जिम्मेदारी संबंधित बिल्डर और एलटीपी की होगी।
कार्रवाई की चेतावनी
अगर तय समय सीमा तक अतिक्रमण (Encroachment) नहीं हटाया गया, तो संबंधित बिल्डर और LTP को Blacklist कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं की मानी जाएगी।

निगम खुद करेगा कार्रवाई
प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि 5 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो नगर निगम स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च बिल्डर या भवन मालिक से वसूला जाएगा।
छात्र की नजर से
यह फैसला शहर की व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक जरूरी कदम है। नियमों का पालन होने से सड़कें चौड़ी होंगी, ट्रैफिक सुधरेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी।




