धनबाद : जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र में एक कुत्ते को पीटकर मार डालने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई पेटा इंडिया की शिकायत और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राणा प्रताप की पहल के बाद की गई।
घटना 13 फरवरी की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ लोग कुत्ते को भगा रहे थे, तभी वह झाड़ियों में फंसे एक तार में उलझ गया। इससे पहले कि वह खुद को छुड़ा पाता, दो लोगों ने मिलकर उस पर नुकीले पत्थर और भारी डंडे से हमला कर दिया। हमले में कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का एक आंशिक वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर और एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

बाघमारा थाना में दर्ज प्राथमिकी में Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 325 तथा Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11(1)(a) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है और मृत कुत्ते के शव की तलाश की जा रही है ताकि पोस्टमॉर्टम कराया जा सके।
बीएनएस की धारा 325 के तहत किसी पशु को घायल करने या मारने को संज्ञेय अपराध माना गया है, जिसमें पांच वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं पीसीए अधिनियम के तहत किसी पशु को विकृत करना या मारना दंडनीय अपराध है।
PETA इंडिया की क्रुएल्टी रिस्पॉन्स टीम की एसोसिएट मैनेजर सलोनी सकारिया ने कहा कि पशुओं के साथ क्रूरता करने वाले लोग आगे चलकर इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे मामलों की सूचना पुलिस को देने की अपील की और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाघमारा थाना प्रभारी राकेश कुमार राम की सराहना की।
पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।





