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झारखंड में निजी कंपनियों में स्थानीयों को 75 फीसदी नौकरी पर नहीं लगी मुहर

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रांची: झारखंड के स्थानीय युवाओं के नियोजन से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पास नहीं हो सका। इस विधेयक के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिया जाना है।

विधेयक में कई त्रुटियां सामने आयी। कुल 22 विधायकों ने संसोधन प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष भेजने का निर्णय लिया है।

उल्लेखनीय है कि इस नियम के तहत राज्य के सभी एलएलपी, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कंपनियों में 75 फीसदी युवाओं के लिये नौकरी आरक्षित किया जाना है।

हालांकि, ये नियम राज्य और केंद्र सरकार की कंपनियां में लागू नहीं होगा।

इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग प्रदीप यादव और बिनोद सिंह ने की थी।

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