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JPSC की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर आया हाई कोर्ट का अहम फैसला

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रांची: जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है।

झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 में उम्र की कट ऑफ डेट घटाने की मांग की गयी थी।

जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस मामले में फैसला सुनाया।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार की ओर से तय की गयी कट ऑफ डेट को चुनौती देने का कोई आधार नहीं बनता है।

इसलिए अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी है। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद पूर्व में अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीण कुजूर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता विकास कुमार और सुगंधा ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उम्र की कट ऑफ डेट 2011 रखी गयी थी।

एक वर्ष बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखी गयी है, जो गलत है।

वहीं, जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष सरकार का पक्ष रखा।

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