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झारखंड में 6 मई तक बढ़ाया गया Lockdown, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें नए नियम ; क्‍या रहेगा खुला-क्‍या बंद

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रांची: Jharkhand Lockdown राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाने का फैसला लिया है।

अब 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सुप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रुप से करना होगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबन्धन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

अब दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी, इसे लेकर लोगों को दोपहर 3 बजे तक मूवमेंट करने की इजाजत होगी, इस बैठक में यह अहम फैसला भी लिया गया।

राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए  स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है।

बता दें की राज्य में 22अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इन 6 दिनों संक्रमण की रफ्तार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। झारखंड में हर दिन कोरोना संक्रमितों और मौत का आंकड़ा भयावह होता जा रहा है।

सामान्य ऑक्सीजन स्तर वाले संक्रमित जेनरल वार्ड में शिफ्ट किए जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की काफी किल्लत देखी जा रही है।

इसके साथ ये भी जानकारी आ रही है कि जिन संक्रमितों का ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है, उसके बाद भी वेऑक्सीजन युक्त बेडों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि ऐसे संक्रमितों को चिन्हित कर उन्हें अस्पताल के जेनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाए और जिन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

इसके लिए उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कम  से कम 50 अतिरिक्त सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाएं 

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे रिम्स अथवा बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करें।

यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों मे इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार बेहतर चिकित्सीय उपचार के सिलसिले में आवश्यक सलाह देगी।

यह टीम इस बात की भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है औऱ किन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा सकता है।

जिलों में बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हों

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों को बेहतर चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में  समुचित कदम उठाए जाएं।

इस सिलसिले में हर बेड तक ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं और संक्रमितों तथा उनके परिजनों अथवा सगे संबंधितों की निगरानी की उचित व्यवस्था हो, ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके।

कॉरपोरेट जगत से लें सहयोग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में अवस्थित उद्योगों से कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए सहयोग लेने के लिए कदम उठाएं।

इसके तहत कोविड डेडिकेटेड अस्पताल समेत अन्य जरूरी चिकित्सीय संसाधन वे उपलब्ध कराएं, ताकि राज्य में कोरोना संक्रमितों को उपचार के सिलसिले में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

कॉरपोरेट जगत से सहयोग लेकर कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में मदद  मिल सकेगी।

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इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त -सह -स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव पूजा सिंघल और सचिव श्री अमिताभ कौशल उपस्थित थे।

ये सभी 2 बजे तक ही खुलेंगे

छह मई की सुबह 6 बजे तक लाॅकडान का आदेश प्रभावी रहेगा।

रात के 8 बजे की जगह 5 मई तक सभी दुकानें (अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।

जन वितरण प्रणाली की दुकान।

आउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर। इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं।

कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।

निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है। हालांकि खनन कार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।

ई-कॉमर्स सेवाएं।

जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें।

शराब की दुकानें।

वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज।

भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर। इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे

बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स।

राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय। समाहरणालय। नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय। इनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। बाकी बचे समय में कर्मी वर्क पर होम में रहेंगे।

ये सभी 2 बजे के बाद भी खुली रहेंगी

हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।

पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी

होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।

नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।

सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे। सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है।

औद्योगिक व खनन कार्य।

कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय।

कुरियर सेवाएं।

पोस्टल व टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं।

सिक्यूरिटी सर्विस।

Uttar Pradesh coronavirus alert UP covid19 guidelines | India News – India TV

यहां जानें Lockdown ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि’ में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

दवा, स्वास्थ्य संबंधित व स्वास्थ्य उपकरण संबंधित दुकानें खुलेंगी।

उचित मूल्य की दुकानें, जैसे किराना व जरूरत की वस्तुएं बेचने वाली दुकानें प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।

पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट खुलेंगी।

ग्रासरी की दुकानें भी प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।

थोक, खुदरा दुकानें, फूटपाथ की सब्जी-फल की दुकानें, दूध व दूध की सामग्री की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, पशु चारा की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।

होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित है, सिर्फ होम डिलिवरी को ही अनुमति दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबा खोलने की अनुमति।

दुकानों के लिए सामान ढोने वाले वाहनों को अनुमति, वाहनों से सामान को उतार सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। – कृषि कार्य चलते रहेंगे। इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी।

औद्योगिक व खनन संबंधित कार्य चलते रहेंगे।

निर्माण कार्य व मनरेगा संबंधित कार्य चलेंगे। इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।

ऑनलाइन मार्केटिंग संबंधित कार्य भी दोपहर दो बजे तक ही चलेंगे।

पशु संबंधित दुकानें, शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।

ठंडा घर व गोदाम खुले रहेंगे।

भारत सरकार के कार्यालय भी अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति के साथ दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे।

बैंक, एटीएम, वित्तीय गतिविधियां, बीमा कंपनियां, सेबी आदि भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।

राज्य सरकार के कार्यालय जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सभी पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा, उपायुक्त, नगर निगम, बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय में भी अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति होगी। ये कार्यालय भी दोपहर दो बजे तक चलेंगे। अन्य कार्यालयों के कर्मी-पदाधिकारी वर्क फ्रोम होम में रहेंगे।

इसके अलावा वैसी दुकानें, वैसे कार्यालय जो कोरोना के नियंत्रण में सहायक होंगे, उन्हें खोलने पर राज्य सरकार या उपायुक्त निर्णय ले सकते हैं।

सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं जुटेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति को जाने की अनुमति व अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 व्यक्ति ही जा सकेंगे।

सभी तरह के जुलूस चाहे धार्मिक हो या फिर शादी संबंधित हो, प्रतिबंधित रहेगा।

सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे।

राज्य सरकार के अधीन सभी तरह की परीक्षाएं अगले आदेश तक प्रतिबंधित हैं।

सभी मेला व प्रदर्शनी पर रोक है।

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा हॉल बंद रहेंगे।

सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क बंद रहेंगे।

बैंक्वेट हॉल का उपयोग सिर्फ शादी व अंतिम संस्कार संबंधित कार्य में ही होगा।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को अनुमति दी गई है।

बिना मास्क या फेसकवर के कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर, रेलवे स्अेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या किसी दुकान में नहीं जा सकेंगे।

प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, कुरियर सेवा, डाक व दूरसंचार सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं खुली रहेंगी।

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