श्रीलंकाई संसद ने पोर्ट सिटी बिल पारित किया

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कोलंबो: श्रीलंका की संसद ने पोर्ट सिटी आर्थिक आयोग विधेयक पारित किया है, जो आधिकारिक तौर पर समुद्र से प्राप्त 269 हेक्टेयर भूमि की घोषणा करता है और कोलंबो शहर में सेवा उन्मुख उद्योगों के लिए देश के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के रूप में संलग्न है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक को लेकर गुरुवार को वोट कराए गए जिनमें 149 मतों इसके पक्ष में और 58 मत इसे विरोध में आए। इसके बाद इसे पारित कर दिया गया।

कानून के तहत, एसईजेड को संचालित करने के लिए एक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग की स्थापना की जाएगी।

यह व्यवसायों को पोर्ट सिटी के भीतर किसी भी मान्यता प्राप्त विदेशी मुद्रा में संचालित करने में सक्षम करेगा।

8 अप्रैल को पोर्ट सिटी बिल को संसद में पेश किए जाने के बाद, श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय में 19 याचिकाएँ दायर की गईं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मंगलवार को संसद में पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है बशर्ते देश के संविधान की पुष्टि के लिए प्रमुख खंडों में संशोधन किया जाए।

बुधवार और गुरुवार को संसद में बहस हुई, जिसके बाद अधिकांश सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित विधेयक को मंजूरी देने के लिए मतदान किया।

प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे ने बुधवार को संसद को बताया कि पोर्ट सिटी परियोजना से पहले पांच वर्षों में 200,000 नौकरियां पैदा होंगी, जिनमें से अधिकांश नौकरी श्रीलंकाई नागरिकों के पास जाएगी।

उन्होंने कहा कि पोर्ट सिटी बिल निवेश को आकर्षित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी ढांचा प्रदान करता है।

पोर्ट सिटी कोलंबो के बिक्री और विपणन निदेशक यमुना जयरत्ने ने कहा कि श्रीलंका को पहले से ही हांगकांग और दुबई जैसे स्थापित और परिपक्व सेवा केंद्रों की तुलना में व्यापार करने की लागत में कई फायदे हैं।

कोलंबो को दक्षिण एशिया में एक प्रमुख वित्तीय और सेवा केंद्र बनने की योजना है।

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