देश में यहां 5 जुलाई तक बढ़ा LOCKDOWN

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रविवार को कुछ ढील के साथ राज्यव्यापी लॉकडाउन को एक सप्ताह यानी 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
राज्य में स्विमिंग पूल और स्पा अभी भी बंद रहेंगे।

सभी दुकानों को रोजाना सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति है।

होटल और मॉल सहित रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है।

धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति है, जबकि कॉपोर्रेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है, बशर्ते सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाए।

शादी और अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी गई है। जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।

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