केरल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बकरीद मनाने पर नहीं लगाई रोक, कल फिर सुनवाई

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नई दिल्ली: केरल में बकरीद पर कोरोना प्रतिबंधों में तीन दिन की छूट देने के केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है बल्कि राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने आज शाम तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई कल यानी 20 जुलाई को होगी।

यह याचिका पीकेडी नांबियार ने दायर की है। याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर स्वत: संज्ञान मामले में हस्तक्षेप याचिका के रूप में दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि केरल सरकार ने 18 जुलाई से 20 जुलाई तक बकरीद त्योहार के लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी है।

यह फैसला स्वास्थ्य विभाग की सलाह के बिना जारी किया गया। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल व्यापारी व्यवसायी ई-कोपाना समिति की सलाह पर यह फैसला किया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील विकास सिंह ने कहा कि केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं।

पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी है। यूपी में मात्र 0.04 फीसदी है। जब यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है तो केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में छूट कैसे दी जा सकती है।

वकील प्रीति सिंह की ओर से कहा गया कि मेडिकल इमरजेंसी के समय केरल सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है।

सुनवाई के दौरान केरल सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर खुद चिंतित है, इसलिए कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बकरीद का त्योहार मनाने के लिए 18 जुलाई से 20 जुलाई तक कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी है।

इस पर कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले पर रोक नहीं लगाई बल्कि सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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