JAC के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने का सरकारी आदेश निरस्त, हाई कोर्ट ने कहा- फिर से करें नियुक्त

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रांची: हाई कोर्ट के न्यायधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने बुधवार को जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है।

साथ ही अदालत ने उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त करने का भी आदेश दिया है। फूल सिंह ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही पद से हटा दिया था।

इस दौरान न तो उन्हें को नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष ही नहीं सुना गया, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए राज्य सरकार के इस आदेश को खारिज कर देना चाहिए और प्रार्थी की दोबारा पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार की ओर से फूल सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाना बिल्कुल सही है और सरकार को ऐसा करने का अधिकार भी है। लेकिन अदालत ने सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए प्रार्थी को राहत प्रदान की है। हाई कोर्ट के इस आदेश से फूल सिंह को काफी बड़ी राहत मिली है।

उल्लेखनीय है कि फूल सिंह को वर्ष 2015 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल( जैक) का उपाध्यक्ष बनाया गया था।

उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई थी। यह अवधि पूरा होने पर फिर से उन्हें तीन साल के लिए उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है।

सितंबर 2020 में बिना कारण बताए ही उनके कार्यकाल को समाप्त करते हुए पदमुक्त कर दिया गया था।

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