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झारखंड : पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार को दिया यह सख्त निर्देश

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट में पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि वह सभी याचिका में अलग-अलग शपथ पत्र दायर करे।

राज्य सरकार 19 जनवरी से पहले शपथ पत्र अदालत में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति अभी भी अधर में लटकी हुई है।

इस पर सरकार किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं ले रही है। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष की भावना फैलती जा रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए सरकार को नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

याचिकाकर्ता को सुनने के बाद अदालत ने सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी थी, जिसपर सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने राज्य में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पंचायत सचिव के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी।

इस मामले में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था।

अदालत के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने पंचायत सचिव की नियुक्ति पर कोई निर्णय नहीं लिया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर हाई कोर्ट में अवमानना वाद दायर किया है, जिस पर सुनवाई हुई। यह जानकारी अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दी।

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