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रांची में दुष्कर्म के बाद हत्या और शव छुपाने का आरोपी दोषी करार

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रांची: POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के बाद हत्या और शव छुपाने के आरोपित संजय उरांव उर्फ पाहन को दोषी करार दिया है।

सजा की बिंदू पर 13 जुलाई का सुनवाई होगी। अदालत ने हत्या, दुष्कर्म और POCSO की धारा के तहत उसे दोषी करार दिया है।

10 अप्रैल 2018 की रात अपने ही गांव में घटना को दिया अंजाम

रातू थाना क्षेत्र के पाली अखड़ा टोली निवासी संजय उरांव ने 10 अप्रैल 2018 की रात अपने ही गांव में घटना को अंजाम दिया था।

इस संबंध में नाबालिग की मां के बयान पर रातू थाना (Ratu police station) में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

इसके आधार पर रातू पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर हत्या, दुष्कर्म और POCSO की धारा की तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

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