झारखंड में बिना निबंधन वाले अल्ट्रासाउंड क्लीनिक और लिंग परीक्षण करने वाले क्लीनिक पर होगी कार्रवाई

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रांची: झारखंड (Jharkhand) में बिना निबंधन (Registration) अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों (Ultrasound Clinics) पर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही वैध रूप से संचालित वैसे अल्ट्रासाउंड क्लीनिक जो गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण (Sex Test) में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने तैयारी पूरी कर ली है।

अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के अवैध संचालन व लिंग परीक्षण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था

स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव जयकिशोर प्रसाद ने सभी जिलों के सिविल सर्जन (civil surgeon) को इस बाबत निर्देश जारी किया है।

बता दें कि बीते 14 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्यभर के सिविल सर्जन एवं आलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी।

बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने राज्य में अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के अवैध संचालन व लिंग परीक्षण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था।

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