झारखंड

निलंबित इंजीनियर की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने…

कोर्ट ने राजकुमारी देवी एवं गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका (Bail Petition) खारिज कर दी।

Anticipatory Bail Petition : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Petition) पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने राजकुमारी देवी एवं गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका (Bail Petition) खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की। पूर्व में ED के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने गेंदा राम और राजकुमारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद इन दोनों की ओर से हाई कोर्ट (High Court ) में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।

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