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अर्नब की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दवे की चुप्पी का हवाला दिया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने को लेकर शब्दों की जंग छिड़ गई।

सुप्रीम कोर्ट में गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने गोस्वामी की याचिका की चयनात्मक सूचीबद्धता के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है।

दूसरी ओर, गोस्वामी की पत्नी ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की तत्काल सुनवाई पर दवे की चुप्पी पर निशाना साधा है और उनके पत्र को एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास एवं चुनिंदा नाराजगी करार दिया। उन्होंने इसे उनके पति की याचिका की सुनवाई में पक्षपात करार दिया है।

गोस्वामी की पत्नी सामीब्रता रे ने सेक्रेटरी जनरल को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि दुष्यंत दवे द्वारा अपनी नाराजगी से सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई पर पूर्वाग्रह पैदा करना दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। उन्होंने इसे अदालत की प्रतिष्ठा, अखंडता और स्वतंत्रता को धूमिल करने का प्रयास करार दिया है।

रे ने अपने पत्र में कहा, मुझे सूचित किया गया है कि प्रशांत भूषण बनाम जयदेव रजनीकांत के मामले में 30 अप्रैल, 2020 को (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी और इस मामले की सुनवाई एक मई, 2020 को की जानी थी। फिर, इस पर दवे की ओर से एक चुप्पी साधी गई।

इससे पहले दवे ने शीर्ष अदालत के सेकेट्ररी जनरल को लिखे पत्र में गोस्वामी की याचिका को गंभीर मुद्दा बताया था।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने मंगलवार को शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका को चयनित तरीके से 11 नवंबर को एक अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी।

रे ने अपने पत्र में आगे कहा है, मैं इस बात से स्तब्ध और भयभीत हूं कि निहित स्वार्थ किस हद तक काम कर रहे हैं। न तो मैं दवे को जानती हूं और न ही मैं कभी उनसे मिली हूं। तथापि, दवे द्वारा मेरे पति की याचिका को चुनिंदा रूप से टारगेट करने का मेरे द्वारा विरोध करना होगा, अन्य मामलों पर अपनी चुप्पी को देखते हुए, जिन्हें इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में तात्कालिकता के साथ अपनी बुद्धिमत्ता से उठाया था।

रे ने जोर देकर कहा कि निम्नलिखित मामलों में दवे की चुप्पी और वर्तमान मामले में उनकी चयनात्मक नाराजगी न केवल मेरे पति के लिए न्याय के कारण के प्रतिकूल है, बल्कि घृणित है।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की एक पीठ के समक्ष गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है।

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