रांची मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद व्यास ने याचिका ली वापस

अरविंद व्यास और मनोज पुनमिया दोनों की ओर से ED की विशेष अदालत द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) खारिज किये जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है

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रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Madhu Koda) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में आरोपित अरविंद व्यास, मनोज कुमार और बाबूलाल पुनमिया की क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अरविंद व्यास ने दाखिल याचिका वापस ले ली। अब मामले में केवल मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया की याचिका की सुनवाई होगी।

अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने पैरवी की

हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 19 जून निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने पैरवी की।

अरविंद व्यास और मनोज पुनमिया दोनों की ओर से ED की विशेष अदालत द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) खारिज किये जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा के अलावा अरविंद व्यास, मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया, अनिल बस्तावड़े, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा आदि सात आरोपियों के खिलाफ ED ने ECIR 2/2009 दर्ज करायी थी।

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