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‘भड़काऊ भाषण’ मामले में आजम खान को तीन साल की सजा

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लखनऊ: Samajwadi Party (SP) के रामपुर से विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Aajam Khan) को भड़काऊ भाषण मामले (Inflammatory Speech Cases) में दोषी पाया गया है।

रामपुर की MP-MLA Court ने गुरुवार को उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब उनकी विधान सभा सदस्यता भी हाथ से जा सकती है।

आजम खान की विधानसभा सदस्यता की मुश्किलें बढ़ गई

SP नेता आजम खान पर तीन साल पूर्व रामपुर के मिलक में चुनावी सभा के दौरान PM मोदी, CM योगी और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करने का आरोप था।

इस मामले में आकाश सक्सेना की ओर से FIR दर्ज कराया गया था। इस मामले में रामपुर के MP-MLA Court ने आज सुनवाई करते हुए सपा नेता आजम खान को दोषी करार दिया।

इसके बाद अदालत ने उन्हें दर्ज FIR की तीन धाराओं के तहत तीन साल की सजा भी सुना दी है। यह फैसला आने के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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