भारत

पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हस्तक्षेप से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा की पीठ ने कहा कि रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में दीपावली और छठ पूजा पर पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है।

निचली अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बुधवार को इस मामले में न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा की पीठ ने कहा कि रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई है जो बरकरार रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कोलकाता के जिन क्षेत्रों में प्रदूषण लेवल अधिक है वहां ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्णय ले सकता है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि प्रशासन पटाखों का इस्तेमाल रोकने के लिए तत्पर है। बड़ी संख्या में रोज छापेमारी हो रही है और भारी मात्रा में अवैध पटाखे भी जब्त किए गए हैं।

दरअसल गत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी थी जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और राज्य में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई थी।

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